इंदौर/गोंडा। भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा पतंजलि फूड्स का मानहानि मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। यह मामला पतंजलि के उत्पादों, खासकर घी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह की ओर से दिए गए सार्वजनिक बयानों से जुड़ा है।
मामले में मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए और वकालतनामा पेश करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है।
पतंजलि के घी को लेकर दिया था बयान
यह विवाद बृजभूषण शरण सिंह के उन सार्वजनिक बयानों से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। वर्ष 2022 में एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने पतंजलि के घी को लेकर आपत्ति जताई थी और लोगों से घर में गाय या भैंस पालने की अपील की थी।
इन बयानों के बाद बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि पक्ष के बीच सार्वजनिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी।
पतंजलि फूड्स ने क्या दावा किया?
पतंजलि फूड्स की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विक्रम मालवीय के अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह के बयानों से कंपनी की ब्रांड इमेज और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कंपनी की ओर से यह भी दावा किया गया है कि विवादित बयानों के सार्वजनिक प्रसारण के बाद उसके शेयर मूल्य पर असर पड़ा और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
इन्हीं आधारों पर कंपनी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा पेश किया है।
हालांकि, ये कंपनी की ओर से किए गए दावे हैं। मामले में अदालत की ओर से अंतिम रूप से यह तय किया जाना बाकी है कि आरोपों और दावों में कितनी कानूनी पुष्टि होती है।
जिला कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
मामले की शुरुआती कार्यवाही जिला अदालत में हुई थी। वहां बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद मामला ट्रायल के चरण में पहुंचा।
सुनवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित मुद्दा सामने आया। इन्हीं साक्ष्यों को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट में पतंजलि फूड्स की ओर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े दस्तावेज और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला भी दिया गया।
पिछली सुनवाई में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह से मामले में जवाब मांगा था। मंगलवार को उनके अधिवक्ता ने अदालत में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
18 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
अब इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 18 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई होगी। उस दिन बृजभूषण शरण सिंह की ओर से मामले में जवाब दाखिल किए जाने की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पतंजलि फूड्स लिमिटेड का कार्यालय इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में स्थित है। कंपनी की ओर से इसी क्षेत्राधिकार के आधार पर इंदौर में मानहानि का मामला दायर किए जाने की बात कही गई है।
फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और 50 करोड़ रुपये की मानहानि के दावे पर अंतिम निर्णय अदालत की आगे की कार्यवाही के बाद ही होगा।


