नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-6 से नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। नियमों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की जांच तेज कर दी है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी बॉर्डर पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं, ताकि प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को राजधानी में प्रवेश से रोका जा सके।
वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह
दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों से राजधानी आने वाले वाहन चालकों को नए प्रतिबंधों की जानकारी रखने और यात्रा से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानक की जांच करने की सलाह दी है।
प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के चलते दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। खासकर दूसरे राज्यों में पंजीकृत BS-6 से नीचे के वाहनों के मालिकों को यात्रा की योजना बनाते समय लागू नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।